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दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जा सकेंगे AAP नेता संजय सिंह, मोबाइल लोकेशन चालू रखने सहित इन 5 शर्तों पर मिली जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर जमानत की शर्तें तय कीं। वे दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सिंह को जमानत देते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत की शर्तें तय करेगा। इससे पहले मंगलवार को आप नेता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

By Ritika Mishra Edited By: Abhishek Tiwari Published: Wed, 03 Apr 2024 02:25 PM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2024 02:25 PM (IST)
दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जा सकेंगे AAP नेता संजय सिंह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को अदालत ने दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर जमानत दे दी। उनकी पत्नी ने जमानत बॉन्ड भरा। इसके साथ ही अदालत ने जमानत की शर्तें भी लगाई।

कोर्ट ने संजय सिंह के लिए तय कीं जमानत की शर्तें

राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह पर जमानत की पांच शर्तें लगाई। सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से शर्तें लगाने के दौरान दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्त न लगाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल राज्यसभा सदस्य है और इस चुनाव के समय अनुमति लेने के लिए अदालत का रुख करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि अभियान कार्यक्रम आखिरी घंटे में उपलब्ध कराया गया था।

अपनी भूमिका के संबंध में मीडिया से नहीं करेंगे बात

अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल का भागने का कोई खतरा नहीं है। अदालत ने सिंह पर शर्त लगाई कि दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले उन्हें अपनी यात्रा के कार्यक्रम और गूगल लोकेशन को भी जांच अधिकारी के साथ साझा करना होगा। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की शर्त है कि संजय सिंह इस मामले में अपनी भूमिका के संबंध में मीडिया से बात नहीं करेंगे।

ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तें

  1. सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने होगा।
  2. जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग करेंगे।
  3. शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
  4. अगर वह एनसीआर छोड़ते है तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम आईओ के साथ साझा करेंगे।
  5. वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और जांच अधिकारी के साथ साझा करेंगे। सुबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ईडी की जांच में सहयोग करना होगा

सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि उनका मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेगा। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और वो देश छोड़ कर नहीं जा सकेंगे। उन्हें जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर मुहैया कराना होगा साथ ही जांच में सहयोग करना होगा।

अदालत ने शर्त लगाई कि सिंह सुबूतों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।


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