आप विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी आसमा की सजा पर फिर टली सुनवाई, 30 मई को आ सकता है फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई की सरकारी अधिकारी के कामकाज में न केवल बाधा डाली बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आप विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी आसमा की सजा पर फैसला शनिवार को भी टल गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 30 मई को सजा पर फैसला सुना सकती है।
अब्दुल रहमान उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर से आप विधायक हैं। 2009 में एक स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला मामले में उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी असमा पर आरोप था कि उन्होंने रजिया को मारा, जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे और ड्यूटी करने से रोका।
इससे पहले कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई की, सरकारी अधिकारी के कामकाज में न केवल बाधा डाली बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई।
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353/506 और 34 के तहत दोनों को दोषी करार दिया था। अब इस मामले में फैसला आना बाकी है जो पिछली सुनवाई में भी टल गया था।