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Delhi: बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को मिली हिरासत पैरोल, दो घंटे में शपथ के साथ कोर्ट ने रखी ये शर्तें

पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्वाचित सांसद शेख अब्दुल राशिद को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए कुछ शर्तों के अधीन दो घंटे की कस्टडी पैरोल दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने कहा कि राशिद पांच जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पैरोल पर रहते हुए शपथ ले सकता है। अदालत ने कहा कि दो घंटे के निर्धारित समय में यात्रा का समय शामिल नहीं होगा।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Published: Tue, 02 Jul 2024 09:25 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2024 09:27 PM (IST)
बारामूला के लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को मिली हिरासत पैरोल।

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को लोकसभा के सदस्य पद की शपथ लेने के लिए दो घंटे की हिरासत पैरोल दी है। राशिद 5 जुलाई को शपथ लेंगे।

लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराकर राशिद बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे।

कोर्ट ने रखी ये शर्तें

राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद इंजीनियर को कुछ शर्तों के अधीन हिरासत पैरोल दी। कोर्ट ने कहा कि हिरासत पैरोल दो घंटे या शपथ की कार्यवाही समापन तक दी जाती है। इस अवधि में यात्रा का समय शामिल नहीं होगा।

परिवार और मीडिया को लेकर शर्तें

कोर्ट ने आगे कहा कि पहचान पत्र दिखाने पर पति-पत्नी और बच्चों को शपथ लेने के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही राशिद को मोबाइल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी और न संबंधित अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत कर सकते हैं। आदेश में कहा है कि न तो मीडिया से बात करने की अनुमति होगी। राशिद के परिवार के सदस्यों को तस्वीरें लेने या उन्हें पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

एनआईए ने एक जुलाई को दी अनुमति

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक जुलाई को वर्ष 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को पांच जुलाई को सांसद पद की शपथ लेने की अनुमति दे दी। राशिद पिछले पांच साल से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में हिरासत में है।

राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। वहीं, 22 जून को यहां की एक विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी और एनआईए से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।


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