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मारपीट मामले में 'आप' विधायक सहीराम पहलवान दोषी करार, जानें- कितनी हो सकती है सजा

पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से 'आप' के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया है।

By Amit MishraEdited By: Updated: Wed, 01 Aug 2018 08:20 PM (IST)
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मारपीट मामले में 'आप' विधायक सहीराम पहलवान दोषी करार, जानें- कितनी हो सकती है सजा

नई दिल्ली [जेएनएन]। 'आप' विधायक सहीराम पहलवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से 'आप' के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायतकर्ता योगेंद्र बिधूड़ी की गवाही को सही माना और कहा कि दिल्ली के विधायक और उनके दो सहयोगियों सुभाष और ललित के खिलाफ बिना किसी संदेह के मामला साबित हुआ है।

धारदार हथियार से हमला हुआ

अदालत ने कहा कि साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर धारदार हथियार से हमला हुआ जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया। वह उस वक्त दवा खरीदने जा रहा था जब उसे गलत तरीके से रोक लिया गया। अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 , 341 और धारा 34 के तहत दोषी करार दिया और सजा पर दलीलें सुनने के लिए सात अगस्त की तारीख निर्धारित की है।

आरोपों से किया इनकार

आरोपियों को अधिकतम तीन साल जेल हो सकती है। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मामले में उन्हें फंसाया गया है। आरोपियों का दावा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पिटाई नहीं की थी और कथित घटना के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। 

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