BRS नेता के. कविता के खिलाफ CBI द्वारा दायर आरोप पत्र के संज्ञान पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वह 15 जुलाई को फैसला सुनाएगा। बता दें बीआरएस नेता के. कविता ने सीबीआई मामले में डिफॉल्ट बेल की मांग करते हुए एक आवेदन दायर भी किया है।
एनएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वह 15 जुलाई को फैसला सुनाएगा। बता दें, बीआरएस नेता के. कविता ने सीबीआई मामले में डिफॉल्ट बेल की मांग करते हुए एक आवेदन दायर भी किया है।
Delhi's Rouse Avenue Court reserves order on cognizance of charge sheet filed by CBI against BRS leader K Kavitha in the Delhi Excise policy case.
The court said that it would pronounce the order on July 15.
— ANI (@ANI) July 8, 2024
18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में के. कविता
दिल्ली की एक अदालत ने 5 जुलाई को बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा का यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने के दो दिन बाद आया था। अदालत ने कथित घोटाले में उनकी संलिप्तता को प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला देते हुए सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उनकी जमानत खारिज कर दी थी।
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