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Delhi Court: पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी को सात साल की जेल की सजा पर लगी रोक

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1998 से 2004 के बीच निवेशकों से धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता खर्ब को सुनाई गई सात साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने खर्ब द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया जिसने मामले में दोनों को दोषी ठहराया और उन्हें जेल की सजा सुनाई थी।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu SumanUpdated: Fri, 01 Mar 2024 06:10 PM (IST)
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पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी को सात साल की जेल की सजा पर लगी रोक।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 1998 से 2004 के बीच निवेशकों से धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता खर्ब को सुनाई गई सात साल की जेल की सजा पर अदालत ने रोक लगा दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेशों के खिलाफ खर्ब द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसने मामले में दोनों को दोषी ठहराया और उन्हें जेल की सजा सुनाई थी।

अदालत ने अपीलकर्ताओं को दी गई कारावास की सजा को वर्तमान अपील के निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने दोनों को 25 हजार रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

दोषियों के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अपील पर निर्णय आने में कुछ समय लग सकता है और अगर अपीलकर्ताओं को तब तक सीमित रखा गया तो यह अन्याय होगा। अधिवक्ता ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला कानूनी रूप से मान्य नहीं था और यह सही परिप्रेक्ष्य में रिकार्ड पर मौजूद सुबूतों की सराहना करने में विफल रहा।

खर्ब दंपती धोखाधड़ी-आपराधिक साजिश के लिए दोषी

अधिवक्ताने दलील दी कि उनका मुवक्किल रणबीर सिंह खर्ब 39 माह और अनीता खर्ब 30 माह तक मामले की कार्यवाही और सुनवाई के दौरान हिरासत में थे। अधिवक्ता ने कहा कि उनके दोनों मुवक्किल उम्र संबंधी कुछ बीमारियों से भी पीड़ित हैं। खर्ब दंपत्ती को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया गया और मेट्रोपॉलिटन अदालत ने 24 फरवरी को दोनों को सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें 22-22 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया था।

रिटर्न या रिफंड के 23 लाख रुपये का निवेश

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषियों ने धोखाधड़ी और बेईमानी से शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार को एक कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इसमें दावा किया गया है कि कुमार ने बिना किसी रिटर्न या रिफंड के 23 लाख रुपये का निवेश किया।

रणबीर सिंह दहिया से 1.34 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि एक अन्य पीड़ित रणबीर सिंह दहिया से 1.34 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि खर्ब ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश के अपराध किए थे और अपनी कंपनी ज्योति फेयर फाइनेंस कंपनी में निवेश के नाम पर कई निवेशकों को धोखा दिया था, जिनमें से अधिकांश उनके रिश्तेदार थे।

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