यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने पीड़िता पहलवान को किया तलब, बृजभूषण को पासपोर्ट नवीनीकरण की मिली अनुमति
दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में गवाही देने के लिए मुख्य पहलवान को तलब किया है। पहलवान को 14 नवंबर को अदालत में पेश होना है। हालांकि पहलवान इस समय दो महीने की अंतरराष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में व्यस्त हैं और वह गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में गवाही देने के लिए मुख्य पहलवान को तलब किया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने गवाही दर्ज कराने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है। हालांकि गवाह जो मामले में शिकायतकर्ता भी है, वो दो माह की अंतरराष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की प्रतिबद्धता के कारण अनुपलब्ध है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कुश्ती कोच जगबीर सिंह को अपनी गवाह सूची से हटा दिया है।
बृजभूषण को पासपोर्ट मामले में राहत
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव मोहन ने गवाह को बुलाने का विरोध किया। वहीं, मामले में दो अन्य पीड़ितों ने नए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह को सांसद के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जारी किए गए उनके पिछले राजनयिक पासपोर्ट को बदलने के लिए एक वर्ष के लिए अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने की भी अनुमति दी है।नोट- खबर अपडेट की जाएगी।
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