Move to Jagran APP

दिल्ली में धारा 144 लागू, पैरा जंपिंग-हॉट एयर बैलून्स पर भी रोक; पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

दिल्ली में जी 20 समिट को लेकर सात सितंबर से नई दिल्ली जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। समिट के दौरान दिल्ली के अंदर भारी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अब दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस दौरान हॉट एयर बैलून्स या एयरक्रॉफ्ट से पैरा जंपिंग करना दंडनीय है। यह आदेश 12 सितंबर तक लागू रहेगा।

By Jagran NewsEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Tue, 29 Aug 2023 08:25 PM (IST)
Hero Image
दिल्ली में धारा 144 लागू, पैरा जंपिंग-हॉट एयर बैलून्स पर भी रोक
नई दिल्ल्ली, जागरण संवाददाता। सितंबर महीने में होने वाले जी-20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक-चौबंद की जा रही है। सात सितंबर से नई दिल्ली जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। समिट के दौरान दिल्ली के अंदर भारी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अब दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दौरान दिल्ली में पैरा ग्लाइडिंग, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर्स, माइक्रोलाइट एयरक्रॉफ्ट, हॉट एयर बैलून्स या एयरक्रॉफ्ट से पैरा जंपिंग करना पर दंडनीय माना जाएगा। यह आदेश 29 अगस्त को प्रभावी होगा और 15 दिनों तक लागू रहेगा।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।