Delhi: आबकारी विभाग ने होटल, क्लब और रेस्त्रां के लिए मांगे आवेदन, जमा करने होंगे ये जरूरी सर्टिफिकेट
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने अपनी शराब नीति के खत्म होने से पहले होटल क्लब और रेस्त्रां लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पिछले हफ्ते जारी किए एक आदेश में विभाग ने कहा कि होटल क्लब और रेस्त्रां (HCR) लाइसेंस आबकारी विभाग के आयुक्त की मंजूरी के अनुसार ही जारी किए जाएंगे जिसके लिए सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Sat, 23 Sep 2023 08:19 AM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 30 सितंबर को मौजूदा उत्पाद शुल्क नीति की समाप्ति से पहले होटल, क्लब और रेस्तरां लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
पिछले सप्ताह जारी विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) लाइसेंस आबकारी विभाग के आयुक्त की मंजूरी के अनुसार जारी किए जाएंगे और आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने होंगे।
आवेदकों को करना हो जरुरी दस्तावेज
आवेदकों को स्वास्थ्य और व्यापार लाइसेंस, दिल्ली फायर सर्विसेज से अनापत्ति प्रमाण पत्र, और डीसीपी (लाइसेंसिंग) द्वारा जारी किए गए ईटिंग हाउस लाइसेंस के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी।यह भी पढ़ें: 'तलाक लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती पारिवारिक अदालतें', दिल्ली HC ने अपील याचिका खारिज करते हुए की टिप्पणीदिल्ली सरकार ने 15 मार्च को कहा था कि पुरानी आबकारी नीति को छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि नई नीति अभी तैयार नहीं की गई है। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआइ जांच की सिफारिश के बाद सरकार अपनी नई आबकारी नीति को खत्म करने के बाद अपनी पुरानी आबकारी नीति पर लौट आई थी। मौजूदा आबकारी नीति को दिल्ली सरकार द्वारा नई नीति तैयार और लागू होने तक स्टापगैप व्यवस्था के रूप में एक सितंबर, 2022 को लागू किया गया था।
यह नीति 31 मार्च को समाप्त होने वाली थी लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे छह महीने के लिए 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अभी तक वर्तमान नीति के विस्तार की घोषणा नहीं की गई है।यह भी पढ़ें: LIVE DUSU Election Result 2023: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का आज आएगा परिणाम, 24 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।