Delhi Excise Policy Case: हाईकोर्ट में बोले संजय सिंह- मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता। उन्होंने मामले में कोर्ट से अपनी रिहाई की मांग की। AAP नेता संजय सिंह के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध दुर्भावनापूर्ण थी।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Tue, 17 Oct 2023 06:06 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता। उन्होंने मामले में कोर्ट से अपनी रिहाई की मांग की।
AAP नेता संजय सिंह के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण थी। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून दुरुपयोग का साधन नहीं बन सकता। अगर ऐसी छूट दी जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह दुरुपयोग और शक्ति के विरूपण का एक उत्कृष्ट मामला है।
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया था। संजय सिंह ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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