Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को झटका, न्यायिक हिरासत फिर बढ़ी
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में 21 मार्च को दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी हुई थी।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्ति होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बुधवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। यहां से कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। ये भी पढ़ें-
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21 मार्च को हुई थी दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी
आबकारी मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया था। तब से वह हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि बीच में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तीन सप्ताह यानी 1 जून तक की अस्थायी जमानत मिली थी। मतदान समाप्त होने के बाद अगले दिन दो जून उन्होंने सरेंडर कर दिया था।
इससे पहले पिछले हफ्ते, केजरीवाल ने एक अतिरिक्त आवेदन दायर कर अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड के बैठने और उनकी जांच के दौरान वर्चुअली उनके मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने अतिरिक्त समय मांगा है। ईडी के वकील ने कहा था कि मेडिकल बोर्ड अभी तक आधिकारिक रूप से गठित नहीं हुआ है।
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Both were produced before the court through video conferencing from Tihar Jail after the expiry of their judicial custody.
— ANI (@ANI) June 19, 2024