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Delhi Ecxise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर CBI, ED को दिया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में बीआरएस नेता की जमानत खारिज कर दी गई थी। बता दें के कविता को इसी साल सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।

By Agency Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 12 Aug 2024 04:43 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर CBI, ED को दिया नोटिस।

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में बीआरएस नेता की जमानत खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 1 जुलाई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि वह पांच महीने से जेल में हैं।

ईडी ने दायर किया था पूरक आरोप पत्र

हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। आरोप पत्र बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ दायर किया गया था।

इसी साल कविता को ईडी-सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

6 मई को, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामलों के संबंध में के. कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। ईडी ने के. कविता को 15 मार्च 2024 को और सीबीआई ने 11 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, लेनदेन व्यवसाय नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था।  

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