Delhi Excise Policy: गिरफ्तारी के विरुद्ध संजय सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस, अब 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह ने जांच एजेंसी खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी को दी रिमांड को भी चुनौती दी है। संजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Fri, 13 Oct 2023 06:42 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। राज्यसभा सदस्य की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने मामले में एजेंसी ने बिना किसी पूर्व समन या नोटिस के उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
संजय सिंह की दलील ईडी ने नहीं बताया गिरफ्तारी का आधार
संजय सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जांच एजेंसी ने बिना कोई आधार बताए गिरफ्तारी की है। वहीं, ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का अवसर दिया जाए।17 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई
अदालत ने ईडी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सजंय सिंह के अधिवक्ता ने सुबह मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था।
मुख्य पीठ ने मामले पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी थी। संजय सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और पांच अक्टूबर को निचली अदालत ने उन्हें पहले पांच दिन और फिर दस अक्टूबर को तीन दिन के रिमांड पर भेज दिया था।
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