Sanjay Singh Arrest: संजय सिंह के घर पर हुआ तीन करोड़ का लेन-देन, रिमांड पर लेकर अब क्या करेगी ED
Delhi Excise Policy Scam आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दस अक्टूबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने गुरुवार को संजय सिंह को अदालत के समक्ष पेश करके दस दिन के रिमांड की मांग की।
By Vineet TripathiEdited By: GeetarjunUpdated: Thu, 05 Oct 2023 08:45 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप, AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दस अक्टूबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने गुरुवार को संजय सिंह को अदालत के समक्ष पेश करके दस दिन के रिमांड की मांग की।
पूछताछ के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तारी के दौरान संजय सिंह।
ईडी ने संजय सिंह के आवास पर दो मौकों पर तीन करोड़ रुपये की राशि का आदान-प्रदान होने का तर्क भी दिया। वहीं, बचाव पक्ष ने ईडी की दलीलों को ठुकराते हुए रिमांड आवेदन का विरोध किया।
#WATCH | AAP MP Sanjay Singh brought to Delhi's Rouse Avenue court
— ANI (@ANI) October 5, 2023
Singh was arrested yesterday evening following the ED raid at his residence in connection with the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/4jkk0NlRqu
पेशी से पहले क्या बोले संजय सिंह?
दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को पांच दिन के लिए ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। अदालत में ईडी द्वारा पेशी पर लाने के दौरान संजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नाइंसाफी है और उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव हारेगी। बुधवार को ईडी ने करीब 11 घंटे तक चली छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।डिजिटल साक्ष्यों से सामना कराने के लिए हिरासत आवश्यक: ईडी
ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजन नवीन मट्टा ने कहा कि दो किश्तों में कुल तीन करोड़ का लेनदेन हुआ है। ईडी ने कहा कि उक्त धनराशि संजय सिंह के आवास पर दी गईं। दिनेश अरोड़ा ने इसे संजय सिंह से क्रॉस-चेक किया था और उन्होंने इसकी पुष्टि की थी।
जांच में पता चला है कि कुछ तीन करोड़ में से दो करोड़ रुपये नकद दिए गए थे। ईडी ने कहा कि आबकारी घोटाला मामले में अब तक कुल 239 स्थानों की तलाशी ली गई है। मोबाइल से लेकर डिजिटल सुबूतों से सामना कराने के लिए ईडी द्वारा रिमांड की मांग करने पर अदालत ने कहा कि यह तो बगैर कस्टडी के भी किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि आप मोबाइल फोन का सीडीआर ले सकते हैं और जब फोन आपके पास है तो फिर सामना कराने जैसा क्या है। ईडी ने कहा कि कई अहम व्यक्तियों का परीक्षण किया जाना है।
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