Delhi Excise Policy Scam में अमित अरोड़ा समेत सभी को मिली जमानत, CBI ने लगाया था गंभीर आरोप; HC ने दी राहत
Delhi Excise Policy Scam Case शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईडी मामले में अमित अरोड़ा और अमनदीप को जमानत दे दी है। सीबीआई ने दावा किया था अमित अरोड़ा दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे। वहीं शराब घोटाला मामले में लगभग अभी आरोपितों को एक-एक करके जमानत मिल रही है। पढ़िए पूरा अपडेट क्या है?
पीटीआई, नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Scam Case दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए जमानत दे दी गई है। इस मामले से जुड़े लगभग सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई CBI) के अनुसार, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
बताया कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।
अमित अरोड़ा को ईडी ने किया था गिरफ्तार
गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने अरोड़ा पर लगाया था गंभीर आरोप
सीबीआई ने दावा किया था कि अरोड़ा आप नेता मनीष सिसौदिया के करीबी सहयोगी थे और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के "प्रबंधन और हेराफेरी" में सक्रिय रूप से शामिल थे। दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया के पास नीति तैयार होने के समय उत्पाद शुल्क विभाग था।यह भी पढ़ें- 'आजकल ट्रंप खतरनाक...', केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के बीच अचानक कहां से आया 'डोनाल्ड ट्रंप' का नाम?दो केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी और वह शराब नीति के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल थे और आप को रिश्वत देने और साउथ ग्रुप द्वारा इसकी भरपाई करने में मदद कर रहे थे।
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