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Delhi Excise Policy: केजरीवाल और दुर्गेश पाठक पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस? कोर्ट ने CBI को दिए 15 दिन

Delhi Excise Policy Scam दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर भी मुकदमा चल सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दोनों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 12 Aug 2024 04:50 PM (IST)
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सीबीआई को कोर्ट ने भ्रष्टाचार का केस चलाने के लिए दी 15 दिन की मोहलत।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Scam: आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया। अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब एजेंसी ने सूचित किया कि अभी तक संबंधित अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिली है।

स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केंद्रीय एजेंसी को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया है, क्योंकि उन्हें बताया गया कि संबंधित अधिकारियों से मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। सीबीआई ने पहले मामले में उनसे जांच करने के लिए मंजूरी हासिल की थी।

20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल

आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य पाठक को केजरीवाल का बहुत करीबी माना जाता है। न्यायाधीश ने 8 अगस्त को मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी।

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