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Delhi Excise Policy: के कविता की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जानिए कब आएगा आदेश

दिल्ली की अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिक पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रही सीबीआई और आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद 2 मई तक आदेश सुरक्षित रख लिया।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 22 Apr 2024 05:19 PM (IST)
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के कविता की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिक पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रही सीबीआई और आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद 2 मई तक आदेश सुरक्षित रख लिया।

इस दौरान कोर्ट ईडी द्वारा द्वारा जांच किए जा रहे कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता द्वारा दायर एक समान आवेदन पर दलीलें सुनना जारी रखेगा। कविता ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने तेलंगाना एमएलसी और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद रखा गया था।

सीबीआई दिल्ली सरकार की आबकारी नीति (2021-22) के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रही है।

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