मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को संशोधित करने में निभाई भूमिका, ED ने पेश की दलीलें; 18 अप्रैल को फिर सुनवाई
Delhi Excise Policy Scam दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
By Vineet TripathiEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Wed, 12 Apr 2023 04:23 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में अपनी दलीलें पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की।
ईडी ने पूरी की अपनी दलीलें
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी दलीलें पेश किया। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कहा कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है।
#WATCH | Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia leaves from Rouse Avenue Court.
Today Enforcement Directorate has concluded its arguments. The Court fixed April 18 for rebuttal arguments to be made by Manish Sisdodia's lawyer on the bail plea. pic.twitter.com/eTs83JCoOW
— ANI (@ANI) April 12, 2023
दिल्ली HC ने CBI से मांगा जवाब
बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने बुधवार को अदालत में पेश किया। अब मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। सीबीआई से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा खारिज की गई जमानत याचिका को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।उल्लेखनीय है कि इससे पहले 31 मार्च को सीबीआई से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। खास बात है कि सीबीआई ने शराब घोटाले को लेकर लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।