Excise Policy: ED की याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को दी है चुनौती
Delhi Excise Policy Scam अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके दूसरे दिन ईडी ने हाईकोर्ट जाकर आदेश पर रोक लगवा दी थी। उसने कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है। ईडी ने केजरीवाल के जमानत के फैसले को एकतरफा बताया था। मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 15 जुलाई की तारीख दी है।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। ईडी ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी ती, जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी।
न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ईडी की याचिका पर सुनवाई कर वाली थीं, लेकिन ईडी के वकील ने उन्हें सूचित किया कि उनकी याचिका पर अरविंद केजरीवाल का जवाब मंगलवार देर रात मिला था। इसलिए एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
जांच अधिकारी को दोपहर में मिला जवाब
ईडी के वकील ने कहा कि जवाब की कॉपी उन्हें मंगलवार रात को 11 बजे दे दी गई। वहीं, केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को जवाब की कॉपी दोपहर 1 बजे दी गई।
सिंघवी ने कोर्ट में मामले के बारे में बात करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए एक अलग समय निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा है।
'जवाब की कॉपी वकील को मिले'
हालांकि ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के जवाब की कॉपी एजेंसी को मंगलवार रात ही मिली थी। इसलिए उसे पढ़ने और जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मामले में मौजूद दस्तावेज उपस्थित वकील को दिए जाने चाहिए, न कि जांच अधिकारी को।
मामले को लंबा खींचना चाहती है ईडी
केजरीवाल के वकील ने ईडी के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ईडी मामले को लंबा खींचना चाहती है। इसलिए आग्रह है कि मामले की सुनवाई दिन में ही हो। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ईडी को मंगलवार को जवाबी प्रति दी गई थी और एजेंसी उस पर जवाब दाखिल करने की हकदार है। अदालत ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरिंवद केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। ईडी अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई और दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश एकतरफा और पक्षपात वाला है।
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21 जून को लगाई थी हाईकोर्ट ने रोक
इसके बाद हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर केजरीवाल से ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। 25 जून को हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया।