Delhi FD scam: CBI ने 223 करोड़ रुपये एफडी घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के वन अधिकारी पर दर्ज किया मुकदमा
सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग ने अपने 223 करोड़ रुपये के अधिशेष धन को रिज मैनेजमेंट बोर्ड फंड के नाम पर सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़गंज शाखा में जमा किया था।
नई दिल्ली, एजेंसी। सीबीआइ ने बुधवार को 223 करोड़ रुपये के एफडी घोटाले के सिलसिले में दिल्ली सरकार के वन विभाग के अज्ञात अधिकारियों और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग ने अपने 223 करोड़ रुपये के अधिशेष धन को "रिज मैनेजमेंट बोर्ड फंड" के नाम पर सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, पहाड़गंज शाखा में जमा किया था।
फर्जी खाते में भेजे गए थे पैसे
सीबीआइ ने कहा कि यह फंड बैंक ऑफ बड़ौदा की पहाड़गंज शाखा के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एल ए खान द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नाम पर एक कथित फर्जी खाते में स्थानांतरित किया गया था। सीबीआइ ने आरोप लगाया कि वन और वन्यजीव विभाग द्वारा जारी किए गए एक जाली पत्र के आधार पर पैसे ट्रासंफर किए गये थे।
फर्जी एफडीआर जारी किए जाने का हुआ खुलासा
सीबीआई की जांच में पता चला कि खान ने कथित तौर पर "रिज मैनेजमेंट बोर्ड फंड" के नाम पर फर्जी एफडीआर जारी किए और उन्हें दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग को सौंप दिया। सीबीआइ ने खान और अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
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