दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे नए आपराधिक कानून, सरकार ने लॉन्च किया स्पेशल मॉड्यूल
दिल्ली सरकार ने कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर विशेष मॉड्यूल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम पर नए मॉड्यूल विकसित किए हैं। इसमें हिंसा के मुद्दों के संबंध में जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक विशेष मॉड्यूल लॉन्च किया, ताकि उनकी कानूनी जागरूकता बढ़ाई जा सके।
शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 11वीं और 12वीं के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम पर नए मॉड्यूल विकसित किए हैं।
क्या है इस विशेष मॉड्यूल का उद्देश्य?
विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के बीच भावनात्मक और शारीरिक हिंसा के मुद्दों के बारे में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि वे इन मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सुसज्जित हैं।निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों सहित सभी हितधारकों के साथ मॉड्यूल साझा करने का निर्देश दिया गया है।
ये भी पढ़ें-
दिल्ली में नए कानून के तहत दर्ज केस में हुई पहली सजा, चोरी के मामले जेल भेजा गया युवक
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।