G20 Summit: दिल्ली सरकार का दुकानदारों-व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आदेश, बंद के दौरान कर्मियों को दिया जाए वेतन
दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त के कार्यालय ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के सभी कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी (छुट्टी वाले दिन भी वेतन) दी जाएंगी। दिल्ली के नई दिल्ली जिले में जी-20 कार्यक्रम होने वाला है और दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक सभी दुकानों व्यवसायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Tue, 29 Aug 2023 10:23 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त के कार्यालय ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के सभी कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी (छुट्टी वाले दिन भी वेतन) दी जाएंगी। दिल्ली के नई दिल्ली जिले में जी-20 कार्यक्रम होने वाला है और दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक सभी दुकानों, व्यवसायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है।
दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त कार्यालय ने नोटिस जारी किया है कि जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में सभी दुकानें, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे और कर्मचारियों या श्रमिकों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा। बता दें कि नई दिल्ली जिले में ही सिर्फ दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बैंक बंद रहेंगे।
पूरी दिल्ली में रहेगा सार्वजनिक अवकाश
दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 8-10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली जिले के प्रगति मैदान के नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर (भारत मंडपम) में आयोजित किया जाएगा।कब से कब तक बंद रहेंगे सभी ऑफिस और स्कूल-कॉलेज?
इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अधिकारी और नेताओं का दिल्ली में आगमन 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि उनके ऑफिस और निजी कार्यालय के साथ स्कूल-कॉलेज 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक, जी-20 सम्मेलन (G20 Summit 2023) में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे।
क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद?
जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान यानी 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, बैंक और व्यवसायिक संस्थान बंद रखने का आदेश दिया गया है।वहीं, अगर आप नई दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य इलाके में रहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई दिल्ली को छोड़कर अन्य इलाकों में गैर जरूरी चीजों पर ही पाबंदी रहेगी बाकि जरूरी वस्तुएं जैसे जैसे- किराना स्टोर, सब्जी, दूध, दवा आदि की दुकानें खुली रहेंगी।
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