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दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर देगी छूट, LG के पास भेजा गया प्रस्ताव; जानें क्या है प्रावधान

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा इस कदम का उद्देश्य पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।

By V K Shukla Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 26 Jul 2024 09:54 PM (IST)
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दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर देगी छूट।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा इस कदम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।

प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा गया

इसके लिए जो प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। उसके अनुसार नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20% की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15% की होगी।

नए वाहनों के मामलों में 15 प्रतिशत की छूट

नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15% की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10% की छूट मिलेगी। हालांकि दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक खरीद-फरोख्त किया जा सकता है।

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