Delhi Unlock-6: दिल्ली में आज से खुले स्टेडियम और खेल परिसर, ये गतिविधियां अभी पूरी तरह से बंद रहेंगी
Delhi Unlock-6 डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि स्टेडियम और खेल परिसर खोलते समय कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देंशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। ये छूट अगले आदेश तक लागू रहेगी।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्टेडियम और खेल परिसरों (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों) को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति दे दी है। स्टेडियम और खेल परिसर सोमवार से खुलेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। बसों और मेट्रो के लिए लोगों को अभी होना पड़ेगा परेशान। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी सीटों पर सवारियों पर बैठाने के लिए डीडीएमए ने अनुमति नहीं दी है। मेट्रो में अभी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी।
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि स्टेडियम और खेल परिसर खोलते समय कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अन्य दिशा-निर्देंशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। ये छूट 5 जुलाई की सुबह 5 बजे से 12 जुलाई की सुबह 5 बजे तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसके अलावा अन्य मामलों में पिछले हफ्ते तक लागू छूट और प्रतिबंध जारी रहेंगे। दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन होता रहेगा।
बता दें कि डीडीएमए ने पिछले हफ्ते बैंक्वेट हाल, मैरिज हाल और होटल में शादी की मंजूरी दी थी, लेकिन अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग संस्थान को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी थी। अब अधिकतर जरूरी गतिविधियों की अनुमति है, लेकिन अभी भी कुछ गतिविधियां हैं, जो पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। डीडीएमए ने जिला और पुलिस प्रशासन को शारीरिक दूरी व मास्क पहनने को लेकर कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
ये गतिविधियां अभी पूरी तरह से बंद रहेंगी
- सारे स्कूल, कालेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह से संबंधित कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
- सिनेमा,थिएटर, मल्टीप्लेक्स व स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
- एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे।
- आडिटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे।
- बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन व स्पा बंद रहेंगे।
इन मामलों में पूर्व में मिली अनुमति जारी रहेगी
- बैंक्वेट हाल, मैरिज हाल और होटल में केवल शादी की मंजूरी, लेकिन अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- जिम और योग संस्थान 50 फीसद क्षमता के साथ ही खुलेंगे ।
- पब्लिक पार्क, उद्यान और गोल्फ क्लब खुलेंगे।
- बार 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
- जितने भी बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और माल हैं, इनकी सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 तक ही खुलेंगी।
- सैलून, ब्यूटी पार्लर व नाई की दुकानें खुलेंगी।
- एक जोन में एक दिन में केवल एक ही साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति रहेगी।
- धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन लोगों के आने की अनुमति नहीं रहेगी।
- सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। इस हफ्ते भी ग्रुप-ए अधिकारियों की 100 फीसद उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50 फीसद उपस्थिति रहेगी। लेकिन आवश्यक गतिविधियों में अस्पताल और पुलिस आदि यह सब पूरी तरह से चालू रहेंगी।
- जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं, वह 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। साथ ही ये ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्राम होम से काम करने की कोशिश करेंगे।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती है।
- दिल्ली मेट्रो 50 फीसद की क्षमता के साथ चलेगी। दिल्ली में बसें 50 फीसद की क्षमता के साथ चलेंगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो व ई-रिक्शा वगैरह की भी अनुमति रहेगी, लेकिन ऑटो, ई-रिक्शा व टैक्सी में दो यात्री, फटफट सेवा में दो यात्री ही होंगे।
- मैक्सी कैब में पांच सवारियां, आरटीवी में 11 सवारियों की अनुमति होगी।
- गली मोहल्लों व सड़क के किनारे वाली दुकानों को रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जाने की छूट होगी।