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Delhi Unlock 4.0 Guidelines: मेट्रो चलाने समेत इन 8 गतिविधियों पर दिल्ली सरकार जल्द जारी करेगी दिशा-निर्देश

Delhi Unlock 4.0 Guidelines दिल्ली मेट्रो की चरणबद्ध तरीके से सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए अगले दो दिन के अंदर आदेश जारी करने की संभावना है।

By JP YadavEdited By: Updated: Tue, 01 Sep 2020 07:49 AM (IST)
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Delhi Unlock 4.0 Guidelines: मेट्रो चलाने समेत इन 8 गतिविधियों पर दिल्ली सरकार जल्द जारी करेगी दिशा-निर्देश

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार से शुरू हो रहे अनलॉक-4 में 2 सितंबर तक यथास्थिति जारी रखने के आदेश दिए हैं। जिसका मतलब है कि सितंबर के पहले दो दिनों तक कुछ भी नहीं बदलेगा। दिल्ली मेट्रो की चरणबद्ध तरीके से सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए अगले दो दिन के अंदर आदेश जारी करने की संभावना है। एमएचए (केंद्रीय गृह मंत्रालय) ने 7 सितंबर से मेट्रो के संचालन की अनुमति दी है। शहर में जिन सभी आíथक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। उनमें होटल, ट्रायल पर साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए कार्य करना जारी रहेगा।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली में कोविद-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है और उन गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रखना उचित माना है जिनकी वर्तमान में दिल्ली में अनुमति नहीं है। तदनुसार 2 सितंबर तक यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई है।

वहीं, डीडीएमए के आदेश में भी कहा गया है कि यथास्थिति को सख्ती से लागू करने के लिए सभी डीएम और सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है, हालांकि आदेश ने हजारों जिम मालिकों और योग संस्थानों के मालिकों को निराश किया है जो हफ्तों से अधिकारियों को जिम और योग संस्थान खोलने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं जो अब पांच महीने से अधिक समय से बंद हैं।

सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अधिक आजीविका विकल्प बनाने के लिए राजधानी में अधिक आíथक गतिविधियों की अनुमति देने का निर्णय ले सकती है। यहां तक कि गृह मामलों के मंत्रालय ने अनलॉक 4 के तहत कहीं अधिक आíथक गतिविधियों की अनुमति दी है। योग संस्थानों और जिम को खोलने का निर्णय भी यथास्थिति के बाद लिया जा सकता है।आदेश में डीडीएमए ने 30 सितंबर तक शहर के सभी कंटेनमेंट जोप में पूर्ण लॉकडाउन को बढ़ा दिया। दिल्ली में वर्तमान में 833 कंटेनमेंट जोन हैं।

इन गतिविधियों पर दिल्ली सरकार को जारी करना है दिशा-निर्देश

  1. शर्तों के साथ चरबद्ध तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन
  2. 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन, 100 लोग ही शामिल हो सकते
  3. 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खोलने को छूट
  4. 21 सितंबर से सियासी रैलियों और बाकी कार्यक्रमों को इजाजत,100 लोग हो संकेंगे शामिल
  5. ऑनलाइन क्लास देने के लिए 50 फीसद स्कूल स्टाफ को बुलाने की छूट
  6. कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने अभिभावकों की सहमति से जा सकेंगे स्कूल
  7. आईटीआई, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई को भी खोलने की इजाजत
  8. पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को लैब और प्रयोग कार्य के लिए अपने संस्थान जाने की इजाजत।

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