दिल्ली HC ने शेफ कुणाल कपूर की तलाक अर्जी को दी मंजूरी, पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर की टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने शेफ कुणाल कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी। अदालत ने तलाक से इन्कार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कपूर की अपील को स्वीकार करते हुए कहा- यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक तौर पर पति या पत्नी के खिलाफ निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शेफ कुणाल कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी।
अदालत ने तलाक से इन्कार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कपूर की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक तौर पर पति या पत्नी के खिलाफ लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है तो यह विवाह के सार को अपमानित करता है और इस बात का कोई संभावित कारण मौजूद नहीं है कि उसे एक साथ रहने की पीड़ा सहते हुए रहने के लिए मजबूर क्यों किया जाए।
2012 में हुआ था बेटे का जन्म
टेलीविजन शो मास्टर शेफ में जज रहे कुणाल कपूर का विवाह अप्रैल 2008 में हुआ था और 2012 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ। कपूर ने अपनी याचिका में अपनी पत्नी पर कभी भी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया।
वहीं, उनकी पत्नी ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा कि वह हमेशा अपने पति के साथ एक अच्छे जीवनसाथी की तरह संवाद करने की कोशिश करती थी और उनके प्रति वफादार थी।
पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उसे अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी। अदालत ने कहा कि कलह हर शादी का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन जब ऐसे झगड़े जीवनसाथी के प्रति अनादर और उपेक्षा का रूप ले लेते हैं, तो शादी अपनी पवित्रता खो देती है।
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