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Delhi Riots: HC ने ताहिर हुसैन को जमानत के लिए निचली अदालत से संपर्क करने के लिए कहा, वकील ने वापस ली याचिका

दिल्ली दंगा से जुड़े मामले की जांच की परिस्थितियों में बदलाव के मद्देनजर दंगों से जुड़े एक मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को निचली अदालत से संपर्क करने को कहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने ताहिर हुसैन के वकील से पूछा कि बदली हुई परिस्थितियों में निचली अदालत से संपर्क क्यों नहीं किया?

By Vineet TripathiEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Thu, 03 Aug 2023 11:38 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को निचली अदालत से संपर्क करने को कहा है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगा से जुड़े मामले की जांच की परिस्थितियों में बदलाव के मद्देनजर दंगों से जुड़े एक मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को निचली अदालत से संपर्क करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने ताहिर हुसैन के वकील से पूछा कि बदली हुई परिस्थितियों में निचली अदालत से संपर्क क्यों नहीं किया? अदालत ने कहा कि जमानत के लिए याचिकाकर्ता को निचली अदालत से संपर्क करना चाहिए था। अदालत के रुख पर हुसैन के वकील ने याचिका वापस ले ली। हाल ही में एक अन्य पीठ ने दयाल पुर थाने में दर्ज पांच दंगों के मामलों में हुसैन को जमानत दे दी और मौजूदा मामला भी इसी थाने में है।

गोली लगने से घायल हुआ था शख्स

पूरा मामला 25 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने से घायल होने से संबंधित है। ताहिर की पिछली जमानत याचिका 23 नवंबर 2022 को निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। ताहिर की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता तारा नरूला ने कहा कि यह एक नई जमानत है और याचिकाकर्ता तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है।

रिपोर्ट इनपुट- विनीत

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