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दिल्ली HC ने आइसक्रीम टब में कनखजूरा पाए जाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का दिया निर्देश, जानें पूरा मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि उस पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया जाए। जिसमें अमूल आइसक्रीम टब में कनखजूरा पाया गया था। बता दें नोएडा के एक निवासी ने 15 जून को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने दावा किया था कि ऑनलाइन डिलीवरी में ये कनखजूरा मिला। जिसके बाद वीडियो वायरल हो गई।

By Admin JagranEdited By: Monu Kumar Jha Updated: Fri, 05 Jul 2024 02:21 PM (IST)
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कनखजूरा वाली पोस्ट सोशल मीडिया से हो डिलीट-हाईकोर्ट। फाइल फोटो

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोएडा की एक निवासी को अपने सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके द्वारा खरीदे गए अमूल आइसक्रीम के टब में उसे कनखजूरा मिला।

न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा ने अमूल ब्रांड के तहत उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के मुकदमे से निपटने के दौरान ग्राहक को अगले आदेश तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अन्य सामान या सामान सामग्री पोस्ट करने और अपलोड करने से रोक दिया।

वीडियो में अमूल आइसक्रीम टब के अंदर मिला कनखजूरा

15 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, दीपा देवी ने एक तस्वीर साझा की थी। जिसमें कथित तौर पर उनके अमूल आइसक्रीम टब के अंदर एक कनखजूरा दिख रहा था, जिसे उन्होंने एक त्वरित डिलीवरी ऐप के माध्यम से ऑर्डर किया था।

अकेले एक कीट का मौजूद होना बिल्कुल असंभव-कंपनी का दावा

वादी कंपनी ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि दावा झूठा और गलत था क्योंकि उसकी सुविधा में पैक किए गए आइसक्रीम टब में किसी भी विदेशी पदार्थ, अकेले एक कीट का मौजूद होना बिल्कुल असंभव था। 4 जुलाई को पारित एक आदेश में, अदालत ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही में अनुपस्थित रहने वाले ग्राहकों के असहयोग ने कंपनी के मामले को बल दिया है।

इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को अदालती कार्यवाही में भाग लेने और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे को पूरा करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने "पेश नहीं होने का फैसला किया" और इसके लिए कंपनी को आइसक्रीम टब सौंपने से भी इनकार कर दिया।

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