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Swati Maliwal Case: दिल्ली हाईकोर्ट से बिभव कुमार को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को शुक्रवार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली बिभव कुमार की याचिका को रद्द कर दिया है। बता दें राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में बिभव कुमार ने 18 मई को गिरफ्तार किया था और वह तब से जेल में ही बंद हैं।

By Agency Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 02 Aug 2024 03:32 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका को किया खारिज।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को शुक्रवार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली बिभव कुमार की याचिका को रद्द कर दिया है। बता दें, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में बिभव कुमार ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने यह याचिका खारिज की।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।  SC ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी बिभव कुमार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। 

बता दें, स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वह सीएम आवास गई थी, तब बिभव कुमार ने उसके साथ बदसलूकी की और उसकी पिटाई की। बाद में स्वाति 15 मई को मामले में केस भी दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को सीएम आवास से गिरफ्तार किया था। बिभव तब से ही जेल में बंद हैं।

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