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राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर दिल्ली HC ने सुब्रमण्यम स्वामी को दिया समय, जानिए पूरा मामला

Rahul Gandhi Citizenship दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी को याचिका की प्रति दाखिल करने के लिए समय दिया है। स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करते हुए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिका लंबित है।

By Vineet Tripathi Edited By: Geetarjun Updated: Wed, 09 Oct 2024 10:22 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) की नागरिकता के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahbad High Court) में लंबित याचिका की एक प्रति दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को समय दिया है। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने याचिका की प्रति प्राप्त कर ली है और उस मामले में की गई प्रार्थनाएं उनकी दलीलों से अलग हैं।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज दाखिल करने को कहते हुए सुनवाई छह नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

राहुल गांधी नागरिकता रद करने की मांग

सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद करने की मांग संबंधी उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए, MHA) को निर्देश देने की मांग की गई है। स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की भी मांग की।

एक ही मुद्दे की दो कोर्ट में सुनवाई

पिछली सुनवाई पर अदालत ने कहा था कि इसी तरह के मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है और दो अदालतें एक ही मुद्दे पर एक साथ विचार नहीं कर सकती हैं। पीठ ने कहा था कि मामले में आगे बढ़ने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका के बारे में जानना न्याय के हित में होगा।

राहुल गांधी को बताया ब्र‍िट‍िश नागर‍िक

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याची की ओर से दलील दी गई कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस कारण से वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद नहीं धारण कर सकते हैं।

सीबीआई को केस दर्ज करने की मांग

याचिका में राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता धारण करने को भारतीय न्याय संहिता तथा पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताते हुए सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश देने की भी मांग की गई है। याची का कहना है कि उसने दोहरी नागरिकता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को दो-दो बार शिकायतें भेजीं, लेकिन कोई कार्रवाई न किए जाने पर वर्तमान याचिका दाखिल की जा रही है।

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