दिल्ली HC ने शिक्षा निदेशालय को दिए निर्देश, कहा- शिक्षकों की कमी से प्रभावित न हो दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि मार्च में होने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की कमी से दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
By Vineet TripathiEdited By: Nitin YadavUpdated: Fri, 27 Jan 2023 10:50 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों की कमी चलते दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने शिक्षा निदेशालय को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वह मार्च में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षकों की उपलब्धता कराएं।
दृष्टिबाधित बच्चों को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पीजीटी के पांच शिक्षक तैनात किए गए थे, लेकिन निदेशालय ने उन्हें वापस बुला लिया। इस पर कोर्ट ने निदेशायल को उक्त शिक्षकों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षाएं लेने की अनुमति देने को भी कहा है।
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