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नायक फिल्म की पटकथा पर सत्यजीत रे के कॉपीराइट को दिल्ली HC ने दी मान्यता, कहा- इसमें निर्माता का योगदान नहीं

Delhi अदालत ने कहा कि लेखक होने के नाते सत्यजीत रे पटकथा के कॉपीराइट के पहले मालिक थे और इसे उपन्यास बनाने का अधिकार भी उनके पास निहित है। अदालत ने संदीप रे और एसपीएसआरए को पटकथा को उपन्यास बनाने का अधिकार प्रदान किया।

By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerUpdated: Wed, 24 May 2023 02:59 AM (IST)
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दिल्ली HC ने नायक फिल्म की पटकथा पर सत्यजीत रे के कॉपीराइट को दी मान्यता

जागरण संवाददाता, नई दिल्लीः नायक फिल्म के लिए लिखी गई पटकथा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय सिनेमा के दिग्गज सत्यजीत रे के कॉपीराइट को मान्यता दी है।

याचिकाकर्ता का दावा खारिज

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने फिल्म के निर्माता व याचिकाकर्ता आरबीडी बंसल के परिवार के उस दावे को खारिज कर दिया कि फिल्म के साथ-साथ पटकथा का भी कॉपीराइट उनका है।

अदालत ने कहा कि उन्हें सत्यजीत रे के बेटे संदीप रे और सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत रे आर्काइव्स (एसपीएसआरए) द्वारा तीसरे पक्ष का लाइसेंस देने के आधार पर पटकथा के उपन्यासकरण पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

वादी आरबीडी बंसल परिवार ने अपने मुकदमे में कहा कि सत्यजीत रे को आरडी बंसल ने फिल्म नायक की पटकथा लिखने और निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया था और भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा पटकथा का उपन्यासकरण और प्रतिवादी हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था।

सत्यजीत रे स्क्रिप्ट के पहले मालिक- कोर्ट

अदालत ने कहा कि लेखक होने के नाते सत्यजीत रे पटकथा के कॉपीराइट के पहले मालिक थे और इसे उपन्यास बनाने का अधिकार भी उनके पास निहित है। इसके साथ ही अदालत ने संदीप रे और एसपीएसआरए को पटकथा को उपन्यास बनाने का अधिकार प्रदान किया।

अदालत ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि फिल्म की पटकथा पूरी तरह से सत्यजीत रे का काम था और निर्माता ने कोई योगदान नहीं दिया था।