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100 वर्ष पुराने पेड़ों को काटेने पर HC ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भेजा नोटिस, यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश

Delhi News सड़क चौड़ीकरण के लिए 100 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि 100 साल से अधिक पुराने पेड़ों को बिना किसी विवेक के और कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के बिना बेरहमी से काट दिया गया।

By Ritika MishraEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Sat, 21 Oct 2023 08:15 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों से जवाब मांगा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi News: सड़क चौड़ीकरण के लिए 100 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पेडों को नुकसान पहुंचाने की इस घटना को चौंकाने वाली स्थिति बताते हुए कहा कि 100 साल से अधिक पुराने पेड़ों को बिना किसी विवेक के और कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के बिना बेरहमी से काट दिया गया।

15 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई 

पीठ ने मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

याचिकाकर्ता रोहित भटनागर की ओर से शेष अधिवक्ता आदित्य एन प्रसाद ने कहा कि लोक मार्ग के किनारे कई पेड़ों के मुख्य तने को छोड़कर बाकी सब कुछ काट दिया गया है।

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वृक्ष अधिकारी को बताने की थी आवश्यकता

सरकारी अधिकारियों द्वारा इन पेड़ों को काटा जाना उन न्यायिक आदेशों का उल्लंघन है, जो सरकारी विभागों को परियोजनाएं शुरू करते समय पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बाध्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने की अनुमति देते समय वृक्ष अधिकारी को कारण बताने की आवश्यकता होती है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह पेड़ धरोहर वृक्ष हैं, दिल्ली में धरोहर वृक्षों की पहचान करने की कोई नीति नहीं है, फिर भी ऐसे वृक्षों को संरक्षित करने की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

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रिपोर्ट इनपुट- रीतिका मिश्रा

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