दिल्ली HC ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को किया तलब, बच्चों के इलाज के लिए जारी नहीं किए 5 करोड़
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को तलब किया है जिसमें उन्होंने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपये जारी करने के कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Sat, 06 May 2023 06:30 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को तलब किया है, क्योंकि उन्होंने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपये जारी करने के कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है। अदालत ने कहा कि वह बच्चों की दुर्दशा पर आंख नहीं मूंद सकती।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने तीन मई को जारी आदेश में कहा कि 15 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने का निर्देश दिया गया था। 6 मार्च 2023 के एक आदेश में उस निर्देश को दोहराया गया था। हालांकि, यह राशि आज तक जारी नहीं की गई है।
पीठ दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मुफ्त इलाज की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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