ट्रॉमा से जूझ रही पीड़िता, रविवार को भी पड़ा दौरा; दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर पर है नाबालिग से दरिंदगी का आरोप
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में अपने मरहूम दोस्त की नाबालिग बेटी से लगातार कई महीनों तक दुष्कर्म कर उसे प्रेग्नेंट करने वाले दिल्ली सरकार के निलंबित अफसर के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया है। साथ ही पीड़िता की पहचान उजागर न होने को लेकर निर्देश दिया है। कोर्ट में पुलिस ने बताया है कि पीड़िता की हालत अब भी गंभीर है।
By Jagran NewsEdited By: Pooja TripathiUpdated: Mon, 28 Aug 2023 02:48 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार के निलंबित डिप्टी डायरेक्टर द्वारा नाबालिग बच्ची के लगातार दुष्कर्म किए जाने के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों को पीड़िता की पहचान छिपाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से बच्ची की सुरक्षा और उसकी पहचान सुरक्षित करने को कहा है।
रविवार को भी पड़ा था पीड़िता को दौरा
दिल्ली पुलिस ने अदालत को जानकारी दी है कि पीड़िता जो अस्पताल में भर्ती है उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उसे कल (रविवार) भी दौरा पड़ा था।इस मामले में पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तय की है।
बाल संरक्षण आयोग फाइल करेगा रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अदालत में कहा कि आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और अपना रिस्पॉन्स भी फाइल करेगी।इस मामले में आरोपित प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी को आईपीसी की कई धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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