Move to Jagran APP

India's Most Wanted फेम सुहैब इलियासी को राहत, पत्नी की हत्या के आरोप से बरी

टीवी क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड से प्रसिद्धी पाने वाले सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की वर्ष 2000 में चाकू लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 06 Oct 2018 08:37 AM (IST)
India's Most Wanted फेम सुहैब इलियासी को राहत, पत्नी की हत्या के आरोप से बरी
नई दिल्ली (जेेएनएन)। अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के आरोप में सजा काट रहे इंडियाज़ मोस्ट वॉन्टेड' के निर्माता और एंकर सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार बरी कर दिया। टीवी सीरियल निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के मामले में 20 दिसंबर, 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, जानकारों ने पहले ही कहा था कि सुहैब इलियासी को उम्रकैद की सजा हो सकती है, ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए इसे एक झटका माना जा रहा है। 

ज्ञात हो कि टीवी क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड से प्रसिद्धी पाने वाले सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की वर्ष 2000 में चाकू लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पांडव नगर थाना पुलिस ने अंजू के परिजनों की शिकायत पर सुहैब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिसंबर, 2017 को इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

पत्नी अंजू की हत्या में उम्रकैद की सजा पाने वाले India’s most wanted फेम सुहैब इलियाबी 90 के दशक में टेलीविजन की बड़ी हस्तियों में शुमार थे। निजी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित होने वाले अपराध आधारित प्रोग्राम को देखने के लिए लोग शाम का समय विशेष से रूप से निकालते थे।

बता दें कि India’s most wanted अपनी तरह का पहला ऐसा शो था जो एंटी क्राइम एक्टीविजम पर आधारित था। इस शो में कुख्यात अपराधियों से जुड़ी इतनी गहन और डिटेल जानकारी होती थी कि पुलिस महकमा भी हैरान रह गया था।

पुलिस भी मांगती थी सुहैब से मदद

ऐसा जाता है कि छह साल के अंदर ही सुहैब इलियासी की मदद से पुलिस ने 135 से ज्यादा शातिर-कुख्यात अपराधियों को पकड़ा था। यह भी कहा जाता था कि पुलिस भी सुहैब को फोन कर कहती थी कि शातिर अपराधियों को पकड़वाने में हमारी मदद करें। हुआ भी ऐसा ही जल्द ही पुलिस ने शोएब इलियासी से संपर्क किया। माना जाता है कि कई कुख्यात अपराधियों को पकड़वाने में शोएब ने पुलिस की मदद भी की थी।

यह है उनकी स्थिति

सजा पाने से पहले वह कुछ मैगजीन और एक इंटरनेट पोर्टल को चलाते थे। 2006 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी एक तकरीबन 20 साल की बेटी और आठ साल का बेटा भी है। उनकी बेटी का नाम आलिया और बेटे के नाम मिहरान है।

 यह है पूरा मामला

11 जनवरी 2000 को मयूर विहार फेज-एक स्थित सुहैब के आवास पर पत्नी अंजू की चाकू लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। 28 मार्च 2000 को पुलिस ने सुहैब को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी। निचली अदालत ने 29 मार्च, 2011 को सुहैब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या की धारा के तहत आरोप तय किए थे।

इस पर सुहैब की सास रुकमा सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हत्या, सबूत मिटाने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने की मांग की थी।

12 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट ने सुहैब के खिलाफ हत्या का केस चलाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अंजू की दो बहनों के बयानों को देखने के बाद प्रथमदृष्टया यह पाया गया है कि सुहैब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है।

20 दिसंबर, 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

02 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुहैब इलियासी को बरी किया।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।