Same Gender Couple: माता-पिता की मांग को खारिज कर दिल्ली HC ने समलैंगिक जोड़े को साथ रहने की दी अनुमति
एक महिला के परिवार द्वारा रिश्ते को लेकर उठाई गई आपत्तियों को ठुकराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक समलैंगिक जोड़े (Same Gender Couple) को एक साथ रहने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जिस महिला के माता-पिता ने आपत्ति जताई है वह बालिग है।
By Vineet TripathiEdited By: GeetarjunUpdated: Fri, 01 Sep 2023 03:46 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एक महिला के परिवार द्वारा रिश्ते को लेकर उठाई गई आपत्तियों को ठुकराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक समलैंगिक जोड़े (Same Gender Couple) को एक साथ रहने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जिस महिला के माता-पिता ने आपत्ति जताई है वह बालिग है। ऐसे में महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी भी स्थान पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
वह अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जहां चाहे रह सकती है। इससे पहले कोर्ट ने महिला के माता-पिता के लिए काउंसलिंग का आदेश दिया था।
हालांकि, कोर्ट को सूचित किया गया कि समलैंगिकता के बारे में पढ़ने के बावजूद स्वजन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दंपती अपनी इच्छा के मुताबिक समाज में अपना जीवन जी सकते हैं।
पीठ ने यह आदेश एक महिला के साथी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्वजन महिला को ले गए थे और उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था।
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