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Delhi High Court ने एयरसेवा पोर्टल की समस्याओं का लेकर की सुनवाई, मंत्रालय से चार सप्ताह में मांगा समय

Delhi News दिल्ली हाईकोर्ट ने उड्डयन मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर एयरसेवा पोर्टल की खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। यह निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिया। जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की इस पर टिप्पणी।

By Ritika Mishra Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Sat, 28 Sep 2024 04:14 PM (IST)
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Delhi Latest News: हवाई यात्रियों की शिकायतों को लेकर कोर्ट को आदेश। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उड्डयन मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर एयरसेवा पोर्टल की कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह निर्देश एक जनहित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें हवाई यात्रियों की शिकायत निवारण के लिए पोर्टल की काम करने में विफलता को उजागर किया गया है।

अदालत ने तेजी से कार्रवाई करने का दिया निर्देश

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मंत्रालय को इन मुद्दों को हल करने में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि एयरसेवा, जिसे हवाई यात्रियों की शिकायतों को संभालने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, काफी हद तक अनुत्तरदायी हो गया है।

मामले में तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की मांग की

कोर्ट ने कहा कि इस समस्या के चलते पोर्टल पर यात्रियों के अनसुलझे मुद्दों का एक बड़ा बैकलाग हो गया है, जो मुख्य रूप से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को प्रभावित करता है और ये यात्रा संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए प्लेटफार्म पर निर्भर हैं।

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर बीते एक वर्ष में पोर्टल की कार्यक्षमता में गिरावट पर जोर दिया और मामले में तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की मांग की है।

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