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National Herald Case: हाईकोर्ट ने स्वामी और सोनिया-राहुल से मांगा लिखित जवाब, मामले में बहस की दी तारीख

National Herald Case दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में दलीलों पर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में कोर्ट ने 29 अक्टूबर को बहस की तारीख दी है। कोर्ट स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 22 Jul 2024 05:34 PM (IST)
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कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मांगा जवाब।

पीटीआई, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम को अपना संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।

अदालत पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ अभिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने हेराल्ड मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुबूत पेश करने की मांग है।

29 अक्टूबर को होगी बहस

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने कहा कि जवाब दाखिल करने के बाद 15,000 रुपये की लागत के साथ लिखित दलीलें स्वीकार की जाएंगी। अदालत ने मामले को 29 अक्टूबर को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।मामले में फरवरी 2022 में लगाई गई अंतरिम रोक सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। याचिका में नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के सामने साक्ष्य पेश करने की मांग की गई थी। इसमें गांधी और अन्य आरोपी हैं।

मामले के बारे में

स्वामी ने हेराल्ड मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुबूत पेश करने की मांग है। अदालत ने 22 फरवरी 2021 को सोनिया व राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस महासचिव आस्कर फर्नांडीस (मृत्यु हो गई), सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी को नोटिस जारी करते हुए स्वामी के मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। स्वामी ने 11 फरवरी 2021 के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इसमें गांधी परिवार और मामले के अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सुबूत पेश करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत सुबूत पेश करने के स्वामी के आवेदन पर मामले में उनकी जांच पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा। सभी सात आरोपितों में सोनिया व राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, महासचिव आस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया ने आरोपों से इन्कार किया था।

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