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दिल्ली HC ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को दी राहत, DDA की शिविर तोड़ने की कार्रवाई पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि मजनू का टीला में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। कोर्ट ने कहा कि मामले में 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Wed, 13 Mar 2024 01:13 PM (IST)
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HC ने हिंदू शरणार्थियों के शिविर तोड़ने की कार्रवाई पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हिंदू शरणार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि मजनू का टीला में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने वर्ष 2013 में एक अन्य याचिका में दर्ज केंद्र सरकार के बयान पर विचार करते हुए उक्त आदेश पारित किया। पूर्व में दिए बयान में केंद्र सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू समुदाय को सभी समर्थन देने का प्रयास करेगी।

19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने डीडीए को निर्देश दिया कि मामले में 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता रवि रंजन सिंह की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। कर रही थी, जब तक कि शरणार्थी शिविर के निवासियों को जमीन का कुछ वैकल्पिक टुकड़ा आवंटित नहीं किया जाता।

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