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दिल्ली में अब इस जगह पर नहीं बिकेगी शराब, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जारी किया नोटिस

याचिकाकर्ता गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी महावीर नगर ने हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा कि एल-6 शराब लाइसेंस खुदरा दुकान गुरुद्वारे की ओर आने वाली एकमात्र लेन के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसका उपयोग भक्तों और निवासियों द्वारा उनके दैनिक आवागमन के लिए किया जा रहा है। पास में ही सर्वोदय कन्या विद्यालय भी है।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 30 Mar 2024 06:12 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जारी किया नोटिस।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक गुरुद्वारे की याचिका पर शराब की दुकान खोलने पर रोक लगा दी है और दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने मामले में सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मई 2024 को होगी। अदालत ने सभी उत्तरदाताओं को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

गुरुद्वारे ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

याचिकाकर्ता गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी, महावीर नगर ने हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा कि एल-6 शराब लाइसेंस खुदरा दुकान गुरुद्वारे की ओर आने वाली एकमात्र लेन के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसका उपयोग भक्तों और निवासियों द्वारा उनके दैनिक आवागमन के लिए किया जा रहा है। पास में ही सर्वोदय कन्या विद्यालय भी है।

दुकान खोलने की मंजूरी नियमों का उल्लंघन

याचिकाकर्ता गुरुद्वारा ने दावा किया कि प्रस्तावित शराब की दुकान खोलने की मंजूरी दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के नियम 51 और दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी), 2021 का घोर उल्लंघन करके प्राप्त की गई है।

वहीं दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने तथ्यों को सत्यापित करने और परिसर का फिर से निरीक्षण करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया।

आप विधायक ने दुकान की शिकायत की थी

याचिकाकर्ता गुरुद्वारा ने कहा कि भक्तों और निवासियों द्वारा दायर विभिन्न शिकायतों पर तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जरनैल सिंह ने 16 मार्च, 2024 को पत्र के माध्यम से दिल्ली सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से प्रस्तावित शराब की दुकान के उद्घाटन को रोकने का अनुरोध किया है। क्योंकि यह एक स्कूल, मंदिर और गुरुद्वारे के बहुत करीब है।

अधिवक्ता ने कहा कि प्रस्तावित शराब की दुकान पर सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने परिसर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और शराब की दुकान खोलने के संबंध में शराब विक्रेता को 18 मार्च 2024 को नोटिस जारी किया था।

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