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Swati Maliwal Assault Case: गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली बिभव कुमार की याचिका काे दिल्ली हाईकोर्ट ने किया स्वीकार

स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले (Swati Maliwal Assault Case) में अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को अपना निर्णय सुनाया। बिभव ने दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। इससे पहले 31 मई को अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बिभव फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 01 Jul 2024 05:54 PM (IST)
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बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आवास पर आप राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देेन वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी विभव कुमार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर निर्णय सुनाते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ मामले पर कुमार व दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद 31 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

18 मई को हुई थी बिभव की गिरफ्तारी

13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना के मामले में बिभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। पुलिस ने यह तर्क देते हुए मामले पर नोटिस जारी करने का विरोध किया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

वहीं, बिभव कुमार ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति का नोटिस) के प्रविधानों का घोर उल्लंघन और कानून के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है।

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