Delhi: सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान हत्याकांड के आरोपित को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार
सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या के मामले में आरोपित शशांक जादौन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए शशांक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि सुबूतों से छेड़छाड़ व गवाहों को धमकाने के पहलू को अदालत द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
By Jagran NewsEdited By: Pooja TripathiUpdated: Thu, 14 Sep 2023 01:46 PM (IST)
नई दिल्ली, विनीत त्रिपाठी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या के मामले में आरोपित शशांक जादौन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए शशांक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि सुबूतों से छेड़छाड़ व गवाहों को धमकाने के पहलू को अदालत द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इससे न्याय देने के साथ ही प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप होगा।
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2015 में हुई थी हत्या
13 अप्रैल 2015 को नई कार लूट के दौरान नोएडा सेक्टर-49 में अंकित चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि कार सवार एक अन्य मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था।
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पीड़ित परिवार की मांग पर मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी। करीब एक साल की सीबीआई जांच में सामने आया था कि आसानी से रुपये कमाने के लिए नोएडा-गाजियाबाद राजमार्ग क्षेत्र में नई कार लूट की योजना शशांक जादौन, सह-आरोपित पंकज कुमार, पंकज राघव (मृत्यु हो चुकी है) और मनोज कुमार ने बनाई थी।
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