पत्रकार राजदीप सरदेसाई को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, जल्द हटाएं BJP नेत्री शाजिया का Video
Delhi High Court बीजेपी नेत्री शाजिया इल्मी (Shazia Ilmi) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Journalist Rajdeep Sardesai) को वीडियो सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। शाजिया ने पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जानिए आखिर ये पूरा मामला क्या है?
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता शाजिया इल्मी (Shazia Ilmi) से जुड़ा वीडियो पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Journalist Rajdeep Sardesai) को हटाने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि ऐसा वीडियो रिकॉर्ड और उपयोग करने का राजदीप को अधिकार नहीं है। पिछली सुनवाई पर दिए गए आदेश के तहत राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ने उक्त वीडियो को अदालत के समक्ष पेश किया और अदालत ने इसे देखने के बाद राय दी कि यह वीडियो इंडिया टुडे के कैमरा पर्सन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जब शाजिया ने खुद को शो से हटा दिया था।
पीठ ने कहा कि ऐसे में अदालत की राय है कि क्योंकि वीडियो इल्मी द्वारा खुद को शो से हटाने के बाद रिकॉर्ड किया गया था, इसलिए घटनाओं का घटित होना वादी और कैमरा पर्सन के बीच का मामला बन गया। इसके साथ ही यह वादी इल्मी की गोपनीयता का एक ऐसा मामला है, जिस पर अदालत सभी पक्षों की राय सुनना चाहेगी।
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राजदीप सरदेसाई (Journalist Rajdeep Sardesai) की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने जब मामले को स्थगित करने की मांग की तो अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम राहत संबंधी शाजिया के आवेदन पर फैसला होने तक सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को हटा दिया जाना चाहिए। ऐसे में राजदीप सरदेसाई को अंतरिम राहत संबंधी आवेदन का निपटारा होने तक संबंधी वीडियो इंटरनेट मीडिया से हटाने का निर्देश दिया जाता है।
यह भी पढ़ें- Delhi News: संतों को बदनामी को लेकर नहीं होना चाहिए चिंतित, अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर बोला हाईकोर्टशाजिया ने राजदीप के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि मुकदमा दायर किया है। शाजिया इल्मी का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर सरदेसाई ने एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें आरोप लगाया है कि शाजिया ने टीवी चैनल पर बहस के दौरान इंडिया टुडे समाचार के एक वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया था।
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