मुंबई ट्रेन हमले के दोषी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई, मामले की जांच करने वाले अधिकारियों की मांगी थी जानकारी
7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की याचिका को खारिज कर दिया। एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत उन अधिकारियों के बारे में विवरण मांगा था जिन्होंने मामले की जांच की और उसकी गिरफ्तारी और अभियोजन को मंजूरी दी थी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला यह सार्वजनिक हित में है कि मांगे गए विवरण का रहस्योद्घाटन नहीं हो।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की याचिका को खारिज कर दिया।
एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत उन अधिकारियों के बारे में विवरण मांगा था, जिन्होंने मामले की जांच की और उसकी गिरफ्तारी और अभियोजन को मंजूरी दी थी।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने जानकारी देने से इनकार करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि जानकारी उपलब्ध कराने से अधिकारियों को गंभीर खतरा हो सकता है।
अदालत ने कही ये बातें
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह सार्वजनिक हित में है कि मांगे गए विवरण का रहस्योद्घाटन नहीं किया जाए।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उन अधिकारियों के खिलाफ है जो जांच में शामिल थे और जो याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि से संबंधित अभियोजन को मंजूरी देने में भी शामिल थे।
अदालत ने कहा कि भले की घटना को हुए 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन उक्त जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।