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दिल्ली HC ने कॉनमैन सुकेश के खिलाफ दायर याचिका की खारिज, जैकलीन-नोरा के बारे में जारी पत्रों से जुड़ा है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जेल से अभिनेत्रियों के बारे में जारी किए गए कथित अपमानजनक पत्रों के मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने याचिका का खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह अभिनेत्रियों का कट्टर प्रशंसक है।

By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavPublished: Fri, 28 Jul 2023 12:11 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jul 2023 12:11 PM (IST)
दिल्ली HC ने कॉनमैन सुकेश के खिलाफ दायर याचिका की खारिज।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जेल से अभिनेत्रियों के बारे में जारी किए गए कथित अपमानजनक पत्रों के मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका का खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया है। उन्होंने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

यह याचिका एक लोक सेवक द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि वह अभिनेत्रियों के कट्टर प्रशंसकों में से एक है और कॉनमैन सुकेश जेल से मीडिया में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही और चाहत खन्ना के लिए कथित अपमानजनक पत्रों लिखकर उनकी छवि को खराब कर रहे हैं।


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