अखबार की रिपोर्ट भगवत गीता नहीं है: दिल्ली HC, डीयू के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी योगेश सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका के माध्यम से डीयू के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अखबारों की रिपोर्ट भगवद गीता नहीं है।
By Jagran NewsEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Wed, 31 May 2023 03:56 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई ने बुधवार को कहा कि अखबार की रिपोर्ट भागवत गीता नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका कर्ता ने कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अखबार की कटिंग के आधार पर याचिका दायर करना और बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया। बता दें कि फोरम आफ इंडियन लेजिस्ट्स नाम के एक संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उनकी नियुक्ति को लेकर चुनौती दी गई थी। इसमें कई तरह के आरोप लगाए गए थे।
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