AAP सांसद राघव चड्ढा को हाईकोर्ट से मिली राहत, सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर लगी रोक
सरकारी बंगला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को राहत मिली है। निचली अदालत के निर्णय को चुनाैती देने वाली याचिका पर चड्ढा को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने से संबंधित अंतरिम आदेश को बहाल कर दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Pooja TripathiUpdated: Tue, 17 Oct 2023 03:00 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरकारी बंगला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को राहत मिली है।
निचली अदालत के निर्णय को चुनाैती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने से संबंधित अंतरिम आदेश को बहाल कर दिया है।यह भी पढ़ें: राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ AAP नेता राघव चड्ढा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, इस मामले में हुए थे सस्पेंड
आवेदन का निर्णय आने तक लागू रहेगी राहत
हाईकोर्ट ने कहा कि बंगले को लेकर अंतरिम आदेश में लगाई गई रोक चड्ढा द्वारा अंतरिम राहत की मांग को लेकर दायर आवेदन पर निर्णय होने तक लागू रहेगी।
छह अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।
यह भी पढ़ें: 'मेरी सिंगर पत्नी को मुझे सरप्राइज करना अच्छा लगता है', राघव चड्ढा ने 2 मिनट का VIDEO शेयर कर दिखाई 'रागनीति'अंतरिम आदेश के तहत मजिस्ट्रेट अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया था।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।कोर्ट के आदेश के बाद राघव ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला भाजपा की तानाशाही और अन्याय पर करारा तमाचा है। यह मकान या दुकान की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंत में,सत्य और न्याय की जीत हुई, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि वे मुझे मेरे आधिकारिक आवास से हटा सकते हैं, वे मुझे संसद से निकाल सकते हैं, लेकिन वे मुझे लाखों भारतीयों के दिलों से नहीं हटा सकते, जहां मैं वास करता हूं।Ye makan ya dukan ki nahin, Samvidhan ko bachane ki ladhayi hai
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) October 17, 2023
In the end, truth and justice have prevailed
My statement on the Hon'ble Delhi High Court's ruling to set aside the unjust order to evict me from my official residence. pic.twitter.com/fA7BJ2zLYm