दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन की दी अनुमति, पुलिस के फैसले को दी गई थी चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर फैसला देते हुए जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। इसके लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1)बी के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात कही थी। उसने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त द्वारा प्रदर्शन के आवेदन को निरस्त किए जाने को चुनौती दी थी।
By Jagran NewsEdited By: Sonu SumanUpdated: Sun, 03 Dec 2023 06:11 PM (IST)
एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। इसके लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने अनुमति देते हुए याचिकाकर्ता को राहत दी है। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1)बी के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात कही थी। उसने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त द्वारा प्रदर्शन के आवेदन को निरस्त किए जाने को चुनौती दी थी।
यह प्रदर्शन 25 से 30 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच किया जाना था। तब पुलिस ने इस आवेदन को निरस्त कर दिया था और इसके पीछे यह तर्क दिया था कि जंतर-मंतर और बोट क्लब सहित सेंट्रल विस्टा के आसपास विरोध प्रदर्शन के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत उनकी मांग अनुकूल प्रतीत नहीं होती है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यहां पर प्रदर्शन की अनुमति देते समय 'कम से कम गड़बड़ी' की संभावना को देखना है। साथ ही यह प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही हो सकता है।
ये भी पढ़ें- अब देश में कचरे का भी होगा स्मार्ट प्रबंधन, एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ मिलेगा करोड़ों लोगों को रोजगार
17 दिसंबर को प्रदर्शन कर सकेंगे याचिकाकर्ता
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका मंजूर कर ली। उन्होंने कहा कि अनुमति स्थायी आदेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन है। याचिकाकर्ता चूंकि 17 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करना चाहता है तो अदालत उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देती है।
ये भी पढ़ें- मेवात के कांग्रेसी गढ़ में BJP की युवा नेत्री ने लगाई सेंध, 14 हजार मतों से विरोधियों को हराया; दिग्गजों के लिए चुनौती बनी नौक्षम चौधरी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।