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Delhi Coaching Incident: बेसमेंट के सह-मालिकों को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कही अहम बात, LG से क्यों किया आग्रह?

Delhi Coaching Incident राजधानी दिल्ली में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसमेंट के सह-आरोपितों को जमानत देते हुए कहा कि इनका आचरण अक्षम्य है और यह लालच का कार्य है। पढ़िए आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने और क्या-क्या कहा है?

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Fri, 13 Sep 2024 05:50 PM (IST)
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Delhi Coaching Incident: दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Coaching Incident राजधानी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव में फंसकर तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत के मामले में बेसमेंट के सह-मालिकों को दिल्ली हाई कोर्ट जमानत दे दी है।

वहीं, जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि सह-मालिकों का आचरण अक्षम्य है और यह लालच का कार्य है। अदालत ने साथ ही मामले में उपराज्यपाल से आग्रह किया कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन एक समिति का गठन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना अनुमति के कोई भी कोचिंग सेंटर न चलने पाए।

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